पुणे पुलिस ने गोवंश की अवैध तस्करी में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुणे, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका में गोवंश की अवैध तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में दौंड पुलिस स्टेशन ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला शिकायतकर्ता देवयानी दिलीप लोणे (30), निवासी कुंजीरवाडी, तहसील हवेली की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग गोवंश की अवैध और अमानवीय तरीके से ढुलाई कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी राहुल सुभाष शिंदे (निवासी शिरवली), संजय बालासो वेदपाठक (निवासी सांगवी) और सुशील विश्वल सोनवणे (निवासी पणदरे, तहसील बारामती) शामिल हैं। यह पूरी घटना दौंड तालुका के कुरकुंभ रोड स्थित चैतन्य लॉन्स के पास उजागर हुई।
जांच में सामने आया कि आरोपी लगभग 60 हजार रुपए कीमत की छह जर्सी गायों को एक आयशर कंपनी के टेम्पो में भरकर ले जा रहे थे। इस वाहन की कीमत करीब 2 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन समेत सभी गायों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की है।
उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि इन जानवरों को बिना किसी चारा, पानी या चिकित्सकीय सुविधा के बेहद क्रूर और अमानवीय स्थिति में ठूंस-ठूंस कर वाहन में भरा गया था। प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि इन गायों को कत्ल के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
दौंड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार निकम कर रहे हैं, जबकि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस हवलदार चव्हाण द्वारा पूरी की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पशुओं के साथ क्रूरता और अवैध ढुलाई के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
--आईएएनएस
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