Aapka Rajasthan

पीएमके के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर किसी मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इस मामले की जांच केवल राजनीतिक दल के संदर्भ में ही कर सकता है।
 
पीएमके के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर किसी मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इस मामले की जांच केवल राजनीतिक दल के संदर्भ में ही कर सकता है।

दरअसल, पट्टाली मक्कल कच्ची के संस्थापक एस. रामदास ने चेन्नई की सिविल कोर्ट में अंबुमणि रामदास को पार्टी के नाम और चिह्न का उपयोग करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। चूंकि सिविल कोर्ट ने उन्हें मामले में पक्षकार बनाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया, इसलिए पट्टाली मक्कल कच्ची के महासचिव वदिवेल रावणन ने कार्यवाही में शामिल होने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट में एस. रामदास द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद एस. रामदास ने अंतरिम रोक हटाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

जब न्यायमूर्ति तमिलसेल्वी के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई तो वदिवेल रावणन के वकील ने दलील दी कि एस. रामदास ने पट्टाली मक्कल कच्ची के नेता होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया है, इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अंबुमणि रामदास और एस. रामदास के वकीलों से पूछा कि वे इस मामले में क्या करना चाहते हैं, यह देखते हुए कि चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि पिता-पुत्र के बीच विवाद कभी भी सुलझाए जा सकते हैं, इसलिए मामले का फैसला उनके व्यक्तिगत मतभेदों के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि मामले की जांच केवल पट्टाली मक्कल कच्ची को एक राजनीतिक दल के रूप में संदर्भित करते हुए की जानी चाहिए। इस संदर्भ में न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि वदिवेल रावणन को मामले में पक्षकार बनाने पर क्या आपत्ति हो सकती है।

अंबुमणि रामदास के वकील ने यह भी अनुरोध किया कि एस. रामदास से पार्टी से संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर अगले दिन सुनवाई की जाए। अनुरोध स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि एस. रामाडोस द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम रोक जारी रहेगी और एस. रामाडोस, अंबुमणि रामाडोस और वदिवेल रावणन की दलीलें सुनने के लिए सुनवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस