नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से फरलो, जेल के बाहर मनेगी होली
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे दोषी विकास यादव को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें होली के त्योहार पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए फरलो की अनुमति दे दी है। विकास यादव कटारा हत्याकांड मामले में 25 साल की सजा काट रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि फरलो की अवधि खत्म होने के बाद विकास यादव को सरेंडर करना होगा। कोर्ट के फैसले के अनुसार, 7 मार्च शाम 5 बजे से पहले विकास यादव को जेल मे सरेंडर करना होगा।
बता दें कि फरवरी 2002 में नीतीश कटारा की हत्या हुई थी। यह पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार, नीतीश कटारा की एक नेता डीपी यादव की बेटी के साथ दोस्ती थी और इसी को लेकर उसका अपहरण कर लिया गया और बाद में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप नीतीश की दोस्त भारती के भाई विकास और विशाल पर लगा। विकास डीपी यादव का बेटा है। निचली कोर्ट ने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग माना और 30 मई 2008 को विकास एवं विशाल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कटारा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि यादव जोड़ी को भारती के साथ उसका कथित रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि वे अलग-अलग जातियों के थे।
हालांकि, बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के समय विकास यादव की उम्रकैद की सजा को 25 साल की सजा के रूप में बदल दिया था। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में विकास यादव और विशाल यादव की 25-25 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा।
--आईएएनएस
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