मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 करोड़ की संपत्ति जब्त
मुंबई, 5 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।
ईडी की ओर से यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य लोगों के मामले में लगभग 4 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्च किया है। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस और एक अचल संपत्ति शामिल है।
ईडी ने गुरुवार को अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि ईडी ने दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसकी आगे की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल द्वारा की गई। यह एफआईआर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोपों से संबंधित है।
जांच से पता चला है कि शब्बीर अहमद हसन करोलिया और यूसुफ अहमद हसन करोलिया सहित अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश रची। उन्होंने असली मालिक बनकर और 'डीड ऑफ कन्वेयंस' (संपत्ति हस्तांतरण विलेख) सहित कई जाली दस्तावेज तैयार करके 'लंबत बिल्डिंग' नामक अचल संपत्ति को अवैध रूप से हथिया लिया।
आगे की जांच में सामने आया है कि असलम अब्दुल रहमान पटनी ने कथित तौर पर यास्मीन मोहम्मद अहमद और स्वर्गीय शेरजादा जंगरेज खान की 'लंबत बिल्डिंग' में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को जबरन हथिया लिया। उसने उन्हें 'डी-कंपनी', दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बहनोई सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के नाम पर धमकाया और डराया-धमकाया था।
असली मालिकों को बिना कोई भुगतान किए उनकी हिस्सेदारी से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद, असलम पटनी ने यह संपत्ति सलीम फ्रूट की पत्नी शाजिया सलीम इकबाल कुरैशी को हस्तांतरित कर दी, जिससे यह संपत्ति उनके परिवार के पास चली गई। जांच से संकेत मिलता है कि इन लेन-देनों को इस तरह से अंजाम दिया गया ताकि जबरन वसूली और डरा-धमकाकर हासिल की गई संपत्ति को एक वैध हस्तांतरण का रूप दिया जा सके और अंततः यह संपत्ति सलीम फ्रूट की पत्नी के नाम पर आ गई।
जांच के आधार पर ईडी ने 'लंबत बिल्डिंग', जो वर्तमान में सलीम फ्रूट की पत्नी शाजिया सलीम इकबाल कुरैशी के नाम पर है, के साथ-साथ असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य आरोपियों के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है। वहीं, ईडी की ओर से आगे की जांच जारी है।
--आईएएनएस
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