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महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अकोला में प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 1.23 करोड़ का सामान जब्त

अकोला, 16 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकोला जिले में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1.23 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी समेत विभिन्न प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण का खुलासा हुआ।
 

अकोला, 16 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकोला जिले में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1.23 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी समेत विभिन्न प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण का खुलासा हुआ।

एफडीए अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के निर्देश पर प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। 16 जुलाई को एफडीए की टीम ने मेसर्स महाकाया ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एएन-71, एमआईडीसी फेज-4, अकोला में छापेमारी की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि परिसर में विभिन्न ब्रांडों के प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान तैयार प्रतिबंधित उत्पादों के साथ-साथ पान मसाला निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल, उत्पादन मशीनें और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई।

एफडीए ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री, कच्चा माल, मशीनरी और पैकेजिंग सामग्री जब्त कर ली। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 1.23 करोड़ रुपए आंकी गई है।

मामले में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई है, उनमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी अक्षय घसीटा यादव (19), सिवनी निवासी राहुल करांसी यादव (19) और बैतूल निवासी रोहित राजेश दुर्वे (17) शामिल हैं। वहीं, गौरव अशोक शर्मा को मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है, जो फिलहाल फरार है। इसके अलावा पद्मिनी हिम्मत शिरेकर को भूमि स्वामी के रूप में मामले में शामिल किया गया है।

एफडीए अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अकोला के एमआईडीसी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम