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मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पट्टों को स्टांप शुल्क से छूट

भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र के भूमि पट्टों पर लगने वाले स्टांप शुल्क पर छूट दी है।
 

भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र के भूमि पट्टों पर लगने वाले स्टांप शुल्क पर छूट दी है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित स्वामित्व योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्र में पट्टे का स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्रों में अतिरिक्त उपकर की राशि का वहन भी राज्य सरकार करेगी।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि पिछले 30-40 वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। इनमें गुजरात के सरदार सरोवर से जुड़ा मामला भी शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संबंधित राज्यों के समन्वित एवं तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। समझौते के तहत गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित 75 प्रतिशत व्यय का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार समझौते के अनुरूप गुजरात सरकार को 217 करोड़ की राशि प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 'ज्ञान भारतम योजना' अंतर्गत देशभर में उपलब्ध पाण्डुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण एवं संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत अब तक 34 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। विशेष उपलब्धि के रूप में टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का मानचित्र प्राप्त हुआ है, जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी