पटना में फायरिंग मामले में वकील अरविंद कुमार बोले, 'खान सर सरेंडर क्यों करेंगे'
पटना, 6 जून (आईएएनएस)। पटना में कोचिंग सेंटर में फायरिंग की घटना पर खान सर के वकील अरविंद कुमार का रिएक्शन सामने आया है।
वकील अरविंद कुमार ने कहा कि खान सर क्यों आएंगे? जब अग्रिम जमानत का रास्ता है तो अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में खान सर सरेंडर क्यों करेंगे? पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा। इस मामले में खान सर की ओर से कोई रोल ही प्ले नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया है। पुलिस ही इस केस में इनफॉर्मेंट है। इस मामले में पीड़ित भी कोई नहीं है और न ही किसी पीड़ित की ओर से कोई शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि बेल या सरेंडर को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की गई है।
वकील अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस को एफआईआर करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है और वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने बताया कि खान सर ने ही पुलिस को बुलाकर अपने गार्ड को हैंडओवर किया है। पुलिस जांच के लिए ले गई और एफआईआर कर दी। एफआईआर में खान सर का नाम भी दर्ज कर दिया है।
वकील की ओर से कहा गया कि खान सर के संस्थान के एक प्राधिकारी की ओर से दूसरे संस्थान के डायरेक्टर और अन्य के खिलाफ गार्ड के साथ मारपीट करने का एक मामला दर्ज किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी घटना घटी है, उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जिस तरह से कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों की ओर से हमला किया गया, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने अपने विवेक से फैसला लिया होगा।
--आईएएनएस
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