कठुआ पुलिस की ड्रग तस्करों पर कार्रवाई, बिल्लावर में 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त
कठुआ, 27 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ जिले के बिल्लावर क्षेत्र में एक कथित ड्रग तस्कर की लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई और जब्त की गई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित आय से खरीदी गई बताई गई है।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति पल्लन गांव, तहसील बिल्लावर निवासी पंकज शर्मा पुत्र देव राज के नाम पर दर्ज एक मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए है। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की कथित अवैध तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कठुआ मोहिता शर्मा (आईपीएस) के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान एसपी ऑपरेशंस, एसडीपीओ बिल्लावर, थाना प्रभारी बिल्लावर और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस टीम ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-ए, 68-ई और 68-एफ के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त किया।
पुलिस के अनुसार, पंकज शर्मा पहले भी एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े कई मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में थाना राजबाग, वर्ष 2023 में थाना बिल्लावर और वर्ष 2025 में बिल्लावर थाने में नशा तस्करी से संबंधित मामले दर्ज हैं। वर्ष 2025 के मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि संबंधित आरोपी को 19 जुलाई 2025 को डिविजनल कमिश्नर के आदेश के तहत पीआईटी-एनडीपीएस (प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया गया था और वह वर्तमान में उधमपुर जिला जेल में बंद है।
कठुआ पुलिस का कहना है कि जिले में ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाई से नशा कारोबार में शामिल लोगों की आर्थिक कमर तोड़ने में मदद मिलेगी।
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