'कारवा-ए-उकाब' कार्यक्रम को लेकर उर्दू स्कूल का शिक्षक निलंबित, एटीएस ने दर्ज किया था केस
वाशिम, 13 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरादेवी स्थित जिला परिषद की उर्दू स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद जिला परिषद ने निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबित शिक्षक का नाम मोहम्मद फुरकान शेख हसन है। वह मूल रूप से यवतमाल जिले के पुसद के रहने वाले बताए जा रहा है।
बताया जा रहा है कि 19 जून 2024 से 22 जून 2024 के दौरान पुसद में इस्लामिक यूथ फेडरेशन यानी (आईवाईएफ) की ओर से छोटे बच्चों के लिए 'कारवा-ए-उकाब' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बच्चों को कथित तौर पर धार्मिक वैमनस्य पैदा करने वाला प्रशिक्षण दिए जाने का आरोप शिक्षक पर लगाया गया है।
इस मामले में शिक्षक मोहम्मद फुरकान समेत कुल छह लोगों के खिलाफ मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
मामले के आधार पर जिला परिषद ने शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। निलंबन आदेश में कर्तव्य में लापरवाही, जिला परिषद की छवि खराब करना, देशविरोधी साजिश में शामिल होना, छोटे बच्चों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य का बीजारोपण करना और मुख्यालय में निवास नहीं करना जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं आरोपों को गंभीर मानते हुए जिला परिषद प्रशासन ने शिक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
जिला परिषद प्रशासन के सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया है कि मनोरा तालुका के तीर्थ स्थल पोहरादेवी स्थित उर्दू स्कूल के असिस्टेंट टीचर मोहम्मद फुरकान शेख हसन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1)(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की गई। संबंधित शिक्षक पर देशद्रोह की साजिश में शामिल होने का आरोप भी है। सस्पेंशन की अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक के लिए मुख्यालय पंचायत समिति, मंगरुलपीर को तय किया गया है। आदेश में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। मामले की आगे की जांच चल रही है।
--आईएएनएस
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