झारखंडः सिमडेगा के दोहरे हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, 25 हजार रुपए जुर्माना
सिमडेगा, 15 जून (आईएएनएस)। झारखंड के सिमडेगा जिले में करीब तीन वर्ष पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश (पीडीजे) राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी नवीन भेंगरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना 12 जुलाई 2023 को जलडेगा थाना क्षेत्र के मामा-भगिना गांव में हुई थी। इस संबंध में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, गांव की वृद्ध महिला मुनिका जोजो पर नवीन भेंगरा ने धान कूटने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी से हमला कर दिया था, जिससे वह घायल हो गई थीं। परिजनों ने उनका इलाज कराया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मुनिका जोजो के दो बेटे पीटर जोजो और असीम जोजो आरोपी नवीन भेंगरा के घर पहुंचे। दोनों ने अपनी मां पर हमले का कारण पूछा। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि बहस के दौरान नवीन भेंगरा ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। हमले में पीटर जोजो और असीम जोजो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में दोनों की मौत हो गई।
दो भाइयों के हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई थी। मृतकों के परिजनों की शिकायत पर जलडेगा थाना में नवीन भेंगरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत के समक्ष 10 गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए।
गवाहों की गवाही, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने नवीन भेंगरा को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
--आईएएनएस
एसएनसी/डीकेपी
