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जम्मू-कश्मीर: अवंतीपोरा में 18 किलो से ज्यादा चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

अवंतीपोरा, 30 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवानपोरा इलाके से करीब 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
 

अवंतीपोरा, 30 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवानपोरा इलाके से करीब 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, नशीले पदार्थ के अवैध रूप से रखे जाने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद अवानपोरा में तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर एबी राशिद और पुलिस पोस्ट टोल प्लाजा के प्रभारी एसआई इश्फाक अहमद की निगरानी में की गई।

तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद करने का दावा किया। मामले में आरोपी की पहचान अवानपोरा निवासी मोहम्मद यूसुफ वानी, पुत्र गुलाम हसन वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

इस संबंध में अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद संदिग्ध पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है।

अवंतीपोरा पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से भी ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है।

इस बीच, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ देश के अन्य हिस्सों में भी कार्रवाई जारी है। चंडीगढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2019 के एक अंतरराज्यीय पोस्त तस्करी मामले में दो तस्करों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है।

पंजाब के होशियारपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मुजफ्फर अहमद मीर और चरणजीत सिंह चीमा को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

यह मामला जून 2019 में जम्मू-कश्मीर से पंजाब लाई जा रही 500 किलो पोस्त की खेप की बरामदगी से जुड़ा था। एनसीबी के अनुसार, नशीला पदार्थ 20 बोरियों में भरकर एक ट्रक में लदे कबाड़ के नीचे छिपाया गया था।

इस मामले का एक अन्य आरोपी जमानत के बाद फरार हो गया था, जिसे दिसंबर 2025 में अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया।

इससे पहले 26 सितंबर को एनसीबी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में साल 2021 में 441 किलो गांजा बरामद होने के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने नौ तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी