आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के आईटीआर-5 फॉर्म के लिए जारी की एक्सेल यूटिलिटी
नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। आयकर विभाग ने बुधवार को असेसमेंट ईयर 2026-27 के आईटीआर-5 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी को जारी कर दिया है। यह अब विभाग के आधिकारिक पोर्टल डाउनलोड के लिए मौजूद है।
आयकर विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई पोस्ट में कहा गया कि असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए आईटीआर -5 की एक्सेल यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
किसी भी आईटीआर फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी को बेहद अहम माना जाता है। इसके बिना इनकम टैक्स को जमा नहीं किया जा सकता।
आईटीआर-5 आयकर रिटर्न का वह फॉर्म है, जिसे व्यक्तिगत करदाता या एचयूएफ नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों द्वारा भरा जाता है। इसमें पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (एजेपी), स्थानीय निकाय, सहकारी समितियां, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या किसी राज्य के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियां, ऐसे ट्रस्ट जिन्हें आईटीआर-7 दाखिल करने की जरूरत नहीं होती, मृतक या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयां, आयकर अधिनियम की धारा 160(1)(iii) और 160(1)(iv) के तहत आने वाले प्रतिनिधि असेसी, धारा 139(4ई) के तहत आने वाले बिजनेस ट्रस्ट और धारा 139(4एफ) के तहत आने वाले इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं।
इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनी आयकर जमा करने के लिए नहीं भर सकती है।
आयकर विभाग ने आईटीआई फॉर्मों की ई-फाइलिंग सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की। सबसे पहले 15 मई को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई। इसके बाद 27 मई को आईटीआर-2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू की गई। फिर 19 जून को आईटीआर-3 के लिए न केवल ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की गई, बल्कि उसकी एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी गई। अब विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-5 की एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी है।
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