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हिसार में धारा 163 लागू, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त पाबंदियां

हिसार, 15 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के हिसार जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल द्वारा जारी यह आदेश 15 अगस्त से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
 

हिसार, 15 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के हिसार जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल द्वारा जारी यह आदेश 15 अगस्त से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन के अनुसार, हाल ही में हुई एक घटना को लेकर मृतक के परिजनों और अन्य लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और टोल प्लाजा बंद करने के आह्वान के चलते कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेशों के तहत हिसार शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

आदेश के अनुसार, हिसार शहर में निर्धारित क्षेत्रों में 200 मीटर के दायरे तक सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े करने पर रोक लगाई गई है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों को परेशानी न हो।

प्रशासन ने लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा एवं अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा, पेट्रोल, डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों को बोतल, कैन या किसी अन्य खुले पात्र में लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी