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वाईएसआरसीपी नेता श्रीहरि को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में जमानत मिली

अमरावती, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के महासचिव (मीडिया) पुडी श्रीहरि को जमानत दे दी। श्रीहरि को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
 
वाईएसआरसीपी नेता श्रीहरि को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में जमानत मिली

अमरावती, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के महासचिव (मीडिया) पुडी श्रीहरि को जमानत दे दी। श्रीहरि को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने उन्हें बुधवार तड़के बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। उन्हें कुप्पम लाया गया, जहां गुरुवार को उन्हें अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने श्रीहरि को जमानत दे दी।

वाईएसआरसीपी के महासचिव (लीगल सेल) और पूर्व एडवोकेट जनरल पी. सुधाकर रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने श्रीहरि को सुबह 5:45 बजे गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत को बताया कि उन्हें रात 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया था।

सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह झूठे मामलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एक दिन बाद श्रीहरि को गिरफ्तार किया गया, जिसमें निचली अदालत के रिमांड रद्द करने के आदेश को निलंबित कर दिया गया था।

श्रीहरि तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कुप्पम में निचली अदालत द्वारा दिए गए रिमांड रद्द करने के आदेश को हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के बाद गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

श्रीहरि को 15 अप्रैल को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री नायडू की मॉर्फ्ड तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बाद में उन्हें कुप्पम भेज दिया गया, जहां उनके और वाईएसआरसीपी के एक अन्य पदाधिकारी गिरीश कुमार रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

श्रीहरि को 16 अप्रैल को निचली अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की पुलिस की याचिका खारिज करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

बाद में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निलंबित कर दिया।

--आईएएनएस

एमएस/