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तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की केंद्र-राज्य संबंध समिति भंग की, विधि आयोग को सौंपी जिम्मेदारी

चेन्नई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए पूर्व डीएमके सरकार द्वारा गठित केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दी है।
 

चेन्नई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए पूर्व डीएमके सरकार द्वारा गठित केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दी है।

सरकारी आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से पारित इस निर्णय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने और संघवाद व राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का अंत हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन शामिल थे। स्टालिन ने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु विधानसभा में इसके गठन की घोषणा की थी और इसे राज्य के संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।

इसके बाद समिति ने केंद्र सरकार और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों की गहन जांच की। इसने 16 फरवरी 2026 को स्टालिन को अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया, जिसमें संघीय शासन और राज्य स्वायत्तता से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।

हालांकि, विजय सरकार ने अब यह निष्कर्ष निकाला है कि समिति को अलग से जारी रखना अनावश्यक है क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां राज्य विधि आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों से मिलती-जुलती हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को पुनर्गठित विधि आयोग को पहले से ही अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्यीय संबंधों, मौजूदा कानूनों की समीक्षा और राज्य के कानूनी और संस्थागत ढांचे में सुधार सहित व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

सरकार का तर्क था कि समान जिम्मेदारियों वाले दो निकायों को बनाए रखने से कार्यों का दोहराव होगा। परिणामस्वरूप, उसने उच्चस्तरीय समिति को तत्काल भंग करने का आदेश दिया और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा विधि आयोग को सौंप दिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में भंग की गई समिति को गैर-वैधानिक निकाय बताया गया है और प्रशासनिक निर्णय को उचित ठहराया गया है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य विधि आयोग स्वयं भी एक गैर-वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना विधायी प्रक्रिया के बजाय कार्यकारी सरकारी आदेश द्वारा की गई है।

यह ताजा फैसला संघीय संबंधों को लेकर पूर्व डीएमके प्रशासन के दृष्टिकोण से एक अलग दिशा में है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि विधि आयोग के माध्यम से इस विषय पर संस्थागत ध्यान दिया जाता रहेगा।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम