Aapka Rajasthan

हिमाचल: यूजीसी ने छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

धर्मशाला, 3 जनवरी (आईएएनएस)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने धर्मशाला के सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत मामले का संज्ञान लिया है। यूजीसी ने छात्रा की मौत के आसपास के हालात और इसमें शामिल लोगों पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है।
 
हिमाचल: यूजीसी ने छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

धर्मशाला, 3 जनवरी (आईएएनएस)। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने धर्मशाला के सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत मामले का संज्ञान लिया है। यूजीसी ने छात्रा की मौत के आसपास के हालात और इसमें शामिल लोगों पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है।

तबीयत खराब होने के बाद 26 दिसंबर को छात्रा की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि छात्राओं और एक प्रोफेसर ने उसकी रैगिंग की थी।

यूजीसी अधिकारियों ने एक बयान में कहा, "विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने धर्मशाला के कॉलेज में हुई दुखद घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यूजीसी भरोसा दिलाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा सबसे जरूरी है।"

उसी संस्थान के एक प्रोफेसर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में भी लाया गया है। मैंने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह मामला विवादों में घिर गया है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को मौजूदा एकेडमिक साल में अपना स्टूडेंट मानने से इनकार कर दिया है। पीड़ित के परिवार और अभिभावकों ने कॉलेज अधिकारियों और पुलिस दोनों के रवैये पर सवाल उठाए हैं।

पीड़िता के पिता विक्रम कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, धर्मशाला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है, जो यौन उत्पीड़न, जानबूझकर चोट पहुंचाने और सामान्य इरादे से संबंधित हैं। एफआईआर में हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 भी शामिल है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी