निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए सेबी का नया निर्देश, 'प्रोजेक्ट जागरूक' के तहत ब्रोकर्स को वेबसाइट और ऐप पर दिखाने होंगे चेतावनी संदेश
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी वेबसाइटों और ट्रेडिंग ऐप्स पर निवेशक जागरूकता संदेश तथा जोखिम संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह कदम सेबी की 'प्रोजेक्ट जागरूक' पहल के तहत उठाया गया है।
सेबी ने गुरुवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि यह पहल निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने और उन्हें निवेश से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के उद्देश्य से की गई है। यह निर्णय विश्व निवेशक सप्ताह 2026 (वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2026) से पहले लिया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार, सभी स्टॉक ब्रोकर्स को 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 के बीच अपनी वेबसाइटों पर सेबी द्वारा निर्धारित निवेशक जागरूकता संदेशों के साथ आवश्यक जोखिम प्रकटीकरण प्रदर्शित करना होगा।
इसके बाद 1 नवंबर 2026 से ब्रोकर्स की वेबसाइटों के लैंडिंग पेज पर निवेशक जागरूकता संदेश प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि वेबसाइट पर आने वाले प्रत्येक निवेशक को शुरुआत में ही आवश्यक जानकारी मिल सके।
ट्रेडिंग ऐप्स के संबंध में सेबी ने कहा कि 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच ब्रोकर्स स्वेच्छा से इन संदेशों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि इस अवधि में कोई ब्रोकर किसी दिन अपने ट्रेडिंग ऐप पर जागरूकता संदेश दिखाता है, तो उस दिन जोखिम प्रकटीकरण दिखाना वैकल्पिक रहेगा।
हालांकि, 1 नवंबर 2026 से सभी स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी ट्रेडिंग ऐप्स पर निवेशक जागरूकता संदेश और जोखिम प्रकटीकरण दोनों को वैकल्पिक दिनों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
सेबी ने कहा कि यह पहल उसके व्यापक निवेशक शिक्षा अभियान 'प्रोजेक्ट जागरूक' का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निवेशकों को सही जानकारी उपलब्ध कराना, जोखिमों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
गौरतलब है कि सेबी ने इससे पहले 19 मई 2023 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से स्टॉक ब्रोकर्स को अपने ग्राहकों के लिए निर्धारित जोखिम प्रकटीकरण प्रदर्शित करना अनिवार्य किया था। अब उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए निवेशक जागरूकता संदेशों को भी अनिवार्य किया जा रहा है।
नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज को भी निर्देश दिया है कि वे इस सर्कुलर की जानकारी अपने सदस्यों और प्रतिभागियों तक पहुंचाएं तथा इसे अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें। साथ ही उन्हें सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेशक जागरूकता संदेश प्रदर्शित करने और निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
--आईएएनएस
डीबीपी
