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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए 9 वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ वकीलों को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
 
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए 9 वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ वकीलों को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

मंगलवार को एक बयान में, कॉलेजियम ने कहा कि 11 और 12 मई को हुई अपनी बैठकों में, उसने वकीलों इंद्रनील रॉय, आर्यक दत्त, अतरूप बनर्जी, संदीप कुमार डे, पार्थ प्रतीम रॉय, सुदीप देब, अनुज सिंह, अर्जुन रे मुखर्जी और ऋषद मेडोरा को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बयान में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 और 12 मई, 2026 को हुई अपनी बैठकों में, कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के तौर पर नीचे दिए गए वकीलों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

इसके बाद कॉलेजियम ने उन नौ वकीलों के नाम गिनाए, जिन्हें बेंच में पदोन्नति के लिए मंजूरी मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं, उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों से जुड़ी सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होता है।

हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस हाई कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ जजों के परामर्श से शुरू किया जाता है।

यह सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इसे राज्यपाल को भेज देते हैं। राज्यपाल, बदले में, इस प्रस्ताव को संबंधित जानकारियों और दस्तावेजों के साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेज देते हैं।

इसके बाद केंद्र द्वारा इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाती है, और फिर इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाता है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों से परामर्श करते हैं।

कॉलेजियम की मंजूरी के बाद, यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी जाती है। नियुक्तियां तब प्रभावी होती हैं जब भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं और न्याय विभाग भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देता है।

--आईएएनएस

एससीएच