हैदराबाद और साइबरबाद में 'ड्रंक ड्राइविंग' के आरोप में 700 से अधिक लोग पकड़े गए
हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद और साइबरबाद पुलिस कमिश्नरेट में सप्ताहांत में चलाए गए विशेष शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रंक ड्राइविंग) के खिलाफ अभियान के दौरान 700 से अधिक लोगों को पकड़ा गया।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 और 6 जून को शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते हुए कुल 422 चालकों को पकड़ा गया।
इसी तरह, साइबरबाद ट्रैफिक पुलिस (सीटीपी) ने भी सप्ताहांत में शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 284 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अपराधियों में 347 दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 33 तिपहिया वाहन चालक थे जबकि 42 चार पहिया वाहन चालक थे।
अपराधियों को उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा (बीएसी) के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। लगभग 91 लोगों में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (बीएसी) का स्तर 30 से 50 के बीच था।
पुलिस ने बताया कि 176 अपराधियों के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 51-100 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर, 73 में 101-150 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर और 40 में 151-200 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर पाई गई। गिरफ्तार किए गए 19 व्यक्तियों में रक्त में अल्कोहल की मात्रा 201-250 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर थी, जबकि 10 अपराधियों में यह 251-300 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर थी। शेष 13 व्यक्ति 300 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से अधिक रक्त में अल्कोहल की मात्रा के साथ वाहन चलाते पाए गए।
पुलिस संयुक्त आयुक्त, यातायात, ने स्पष्ट किया कि शराब पीकर वाहन चलाने के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा और यह विशेष अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यात्रियों से हैदराबाद यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया।
साइबराबाद यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान, 247 अपराधी दोपहिया वाहन, तीन (3) तिपहिया वाहन, और 34 चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए गए।
पुलिस के अनुसार, 223 अपराधियों में ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 36 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 200 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर के बीच थी, 33 अपराधियों में रक्त में अल्कोहल की मात्रा 201 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 300 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर के बीच थी और 28 अपराधियों में रक्त में अल्कोहल की मात्रा 301 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 550 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर के बीच थी।
सभी अपराधियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
साइबराबाद पुलिस ने दोहराया है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है और किसी घातक दुर्घटना का कारण बनता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है।
पिछले सप्ताह (1 जून से 6 जून) में, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कुल 164 मामलों का न्यायालयों में निपटारा किया गया, जिनमें से दो व्यक्तियों को कारावास और जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने 16 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया और उन्हें समाज सेवा करने का निर्देश भी दिया। शेष 146 व्यक्तियों पर केवल जुर्माना लगाया गया।
--आईएएनएस
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