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कलकत्ता हाई कोर्ट की नई बेंच पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी

कोलकाता, 25 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक नई बेंच, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पश्चिम बंगाल के फायर सर्विस मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। यह मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने उनके खिलाफ दर्ज किया था।
 

कोलकाता, 25 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक नई बेंच, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पश्चिम बंगाल के फायर सर्विस मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। यह मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने उनके खिलाफ दर्ज किया था।

पिछले सप्ताह, जस्टिस सुव्रा घोष ने सुनवाई पूरी होने के बाद फ़ैसला सुनाने से खुद को अलग कर लिया। 19 अगस्त को, उन्होंने गंभीर वजहों से अलग होने का फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि बोस के वकीलों में से एक उनकी गैर-मौजूदगी में उनके चैंबर में आया और केस से जुड़ी एक फाइल उनके पर्सनल सेक्रेटरी को सौंप दी।

इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, जस्टिस घोष ने एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती को इसकी जानकारी दी, जिन्हें नई बेंच तय करनी थी।

मंगलवार को, एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऑफिस ने यह मामला जस्टिस तीर्थंकर घोष की सिंगल-जज बेंच को सौंप दिया। पहली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

ईडी अधिकारियों ने इस साल 11 मई को बोस को गिरफ्तार किया था। उन पर साउथ दम दम म्युनिसिपैलिटी में नौकरी चाहने वालों के नाम गैर-कानूनी तरीके से रिकमेंड करने का आरोप है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में दावा किया कि उस लिस्ट में पूर्व मंत्री द्वारा रिकमेंड किए गए लगभग 150 नाम शामिल थे।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे बोस और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की थी।

नॉर्थ 24 परगना जिले के बिधाननगर से तीन बार तृणमूल विधायक रहे बोस को हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शरद्वत मुखर्जी ने हराया था, जो अब पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं।

--आईएएनएस

एससीएच