Aapka Rajasthan

कोलकाता पुलिस द्वारा सिविक वॉलंटियर के यौन शोषण का मामला, एनसीडब्ल्यू ने लिया स्वत: संज्ञान

कोलकाता, 3 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल कमीशन फॉर विमेन (एनसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर-इन-चार्ज द्वारा एक महिला सिविक वॉलंटियर के कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट का स्वत: संज्ञान लिया। साथ ही, पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पीयूष पांडे से पांच दिनों के अंदर इस घटना के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने को कहा।
 
कोलकाता पुलिस द्वारा सिविक वॉलंटियर के यौन शोषण का मामला, एनसीडब्ल्यू ने लिया स्वत: संज्ञान

कोलकाता, 3 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल कमीशन फॉर विमेन (एनसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर-इन-चार्ज द्वारा एक महिला सिविक वॉलंटियर के कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट का स्वत: संज्ञान लिया। साथ ही, पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पीयूष पांडे से पांच दिनों के अंदर इस घटना के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने को कहा।

एनसीडब्ल्यू ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नेशनल कमीशन फॉर विमेन (एनसीडब्ल्यू) ने 2 मार्च को पब्लिश हुई एक गंभीर और परेशान करने वाली न्यूज रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया है, जिसमें कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज द्वारा अपनी देखरेख में काम करने वाली एक महिला सिविक वॉलंटियर के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट और अधिकार के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं।"

महिला अधिकार पैनल ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के गलत काम से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों पर लोगों का भरोसा कम होता है।

कमीशन ने कहा, "कमीशन इस घटिया काम की कड़ी निंदा करता है, जो भारत के संविधान और पॉश एक्ट, 2013 के तहत पीड़ित की गरिमा, बराबरी और वर्कप्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के गलत काम से लॉ एनफोर्समेंट संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बहुत कम होता है।"

एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजया किशोर रहाटकर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने को पक्का करने को कहा।

एनसीडब्ल्यू ने कहा, "एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तुरंत और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें सही नियमों के तहत एफआईआर दर्ज करना, निष्पक्ष और समय पर जांच, सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई, सबूतों को सुरक्षित रखना और उनकी जांच करना और शिकायत करने वाले को किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई से बचाना शामिल है।"

इसमें आगे कहा गया, "पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पांच दिनों के अंदर एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने को कहा गया है, जिसमें एफआईआर का स्टेटस, जांच की प्रोग्रेस और पुलिस यूनिट्स के अंदर वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ सेफगार्ड्स को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं।"

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक महिला सिविक वॉलंटियर ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के साउथ सबअर्बन डिवीजन के एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया।

कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के एक सूत्र के मुताबिक, सिविक वॉलंटियर ने कहा कि यह घटना फरवरी के आखिर में हुई थी। महिला सिविक वॉलंटियर ने रविवार को लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलते ही काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि, सोमवार शाम तक एफआईआर या केस दर्ज होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस सूत्र ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पुलिस ऑफिसर का पहले ही राज्य के दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है।

--आईएएनएस

पीएसके