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हिंसा की आशंकाओं के बीच मेघालय ने पश्चिम गारो हिल्स में कर्फ्यू बढ़ाया

शिलांग, 18 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के अधिकारियों ने हालिया हिंसा के बाद तनाव बढ़ने की आशंकाओं के मद्देनजर पश्चिम गारो हिल्स जिले में रात्रि कर्फ्यू को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
 
हिंसा की आशंकाओं के बीच मेघालय ने पश्चिम गारो हिल्स में कर्फ्यू बढ़ाया

शिलांग, 18 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के अधिकारियों ने हालिया हिंसा के बाद तनाव बढ़ने की आशंकाओं के मद्देनजर पश्चिम गारो हिल्स जिले में रात्रि कर्फ्यू को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कर्फ्यू 19 मार्च को शाम 6 बजे से 20 मार्च को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

हालांकि, निवासियों को आवश्यक और नियमित गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे की छूट दी गई है।

छूट की अवधि के दौरान, स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय, बैंक और अन्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

जिले के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाओं के बाद सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 17 मार्च को पहली बार कर्फ्यू लगाया गया था।

हिंसा कथित तौर पर उस अधिसूचना के विरोध प्रदर्शनों के कारण भड़की थी, जिसमें गैर-आदिवासी व्यक्तियों को आदिवासी परिषद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था।

तुरा और आसपास के इलाकों में ये प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए, जिससे तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की घटनाएं हुईं।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हिंसा में कम से कम दो लोग मारे गए हैं।

इसके बाद से पश्चिम गारो हिल्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।

झड़पों के संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की अशांति को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

कर्फ्यू के साथ-साथ निषेधाज्ञा भी लागू है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध है।

प्रशासन ने पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग और हथियार या हिंसा भड़काने वाली किसी भी वस्तु को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रतिबंध खुफिया जानकारी के आधार पर लगाए गए हैं और जिले में सामान्य स्थिति बहाल करने और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

--आईएएनएस

एमएस/