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मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की खामियों पर केरल हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब

कोच्चि, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक यह स्पष्ट करे कि क्या उन मतदाताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है, जो हाल ही में संपन्न चुनावों में अपना पोस्टल बैलेट नहीं डाल पाए थे। इस कदम के चुनावी पहुंच और निष्पक्षता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं।
 
मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की खामियों पर केरल हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब

कोच्चि, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक यह स्पष्ट करे कि क्या उन मतदाताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है, जो हाल ही में संपन्न चुनावों में अपना पोस्टल बैलेट नहीं डाल पाए थे। इस कदम के चुनावी पहुंच और निष्पक्षता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं।

संभावित मताधिकार वंचन को लेकर जताई गई चिंताओं का संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि वह उन लोगों के लिए डाक मतदान व्यवस्था का विस्तार करने या उसे सुगम बनाने की व्यावहारिकता पर अपना सुविचारित मत रिकॉर्ड पर रखे, जो मतदान के अवसर से वंचित रह गए थे।

बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय करते हुए चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया।

यह निर्देश 9 अप्रैल को हुए मतदान और 4 मई को होने वाली मतगणना की पृष्ठभूमि में आया है। अदालत के इस हस्तक्षेप के समय ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि कड़े मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

यह कार्रवाई एक राज्य सरकार के कर्मचारी की अर्जी से शुरू हुई है, जिसने कहा था कि पोस्टल वोटिंग के लिए जरूरी सभी प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद उसे वोट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया।

यह अर्जी चुनावों से पहले उठाई गई बड़ी चिंताओं को दिखाती है, जिसमें विधानसभा के लिए 140 सदस्य चुने जाने हैं।

इससे पहले 8 अप्रैल को चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि यह पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे कि पोलिंग कर्मचारी ड्यूटी पर आने से पहले पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकें।

यह आश्वासन केरल एनजीओ यूनियन की एक रिट याचिका के बाद आया, जिसमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को होने वाली बड़े पैमाने पर मुश्किलों को उजागर किया गया था। यूनियन ने बताया कि 'कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961' के तहत ऐसे कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का अधिकार है।

हालांकि, बैलेट पेपर के वितरण में देरी के कारण, कथित तौर पर कई कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस समस्या को और भी बढ़ा दिया 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक वोट देने के लिए मिले बहुत कम समय ने, जो कि पहले से ही बहुत व्यस्त लॉजिस्टिक शेड्यूल के साथ मेल खा रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि कई कर्मचारियों को 6 अप्रैल तक भी बैलेट नहीं मिले थे जबकि 8 अप्रैल का ज्यादातर समय वोटिंग मशीनें और अन्य सामग्री इकट्ठा करने में ही निकल गया, जिससे वोट देने के लिए बहुत कम समय बचा।

--आईएएनएस

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