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कर्नाटक : बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

बेंगलुरु, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
 
कर्नाटक : बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

बेंगलुरु, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

यह अपील एएनआई टेक्नोलॉजीज और अन्य कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ दायर की गई है। पिछले हफ्ते दायर की गई इस अपील की अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकता कि वाहन मोटरसाइकिल है।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने दिया था, जब वे ओला, उबर और रैपिडो सहित टैक्सी एग्रीगेटर्स की अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे।

जस्टिस बी. श्याम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने अप्रैल 2025 में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य को व्यापक नियम बनाने तक बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद रखने का निर्देश दिया गया था।

उस आदेश में कहा गया था कि जब तक कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं बनता, तब तक बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं चल सकतीं। इस फैसले को चुनौती देते हुए कैब एग्रीगेटर्स और ड्राइवर संगठनों ने कहा था कि इस तरह का प्रतिबंध उनके रोजगार पर बुरा असर डालता है।

खंडपीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि मोटरसाइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (किराए की गाड़ी) के रूप में चलाने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता पर अनुचित रोक है।

अदालत ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 'ट्रांसपोर्ट व्हीकल' की श्रेणी में आती है, इसलिए उन्हें टैक्सी परमिट देने से बाहर नहीं किया जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य को बाइक टैक्सी सेवाओं को नियंत्रित करने और नियम व शर्तें लगाने का अधिकार है, लेकिन केवल इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि वाहन मोटरसाइकिल है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम