जम्मू-कश्मीर: बुडगाम आर एंड बी डिवीजन अनधिकृत उपकरण खरीद मामले में सख्ती, दिए जांच के आदेश
श्रीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को बुडगाम जिले में सड़क एवं भवन (आर एंड बी) डिवीजन द्वारा उपकरणों की अनधिकृत खरीद की नए सिरे से जांच के आदेश दिए।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने तत्कालीन लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग, बुडगाम के कार्यकारी अभियंता द्वारा कथित तौर पर अनधिकृत रूप से उपकरण खरीदने की जांच के लिए एक नई जांच समिति का गठन किया है। इसे प्रक्रियात्मक और वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, 14 अगस्त 2024 के सरकारी आदेश संख्या 245-पीडब्ल्यू (आर एंड बी) 2024 के स्थान पर समिति का गठन किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई को जारी आदेश के माध्यम से दी गई सलाह के अनुसरण में नई जांच का आदेश दिया गया है। यह मामला मेसर्स न्यू बीटी एंटरप्राइजेज बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य के मामले में सीसीपी संख्या 207/2022 से संबंधित है, जैसा कि सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है।
समिति ठोस साक्ष्यों के आधार पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी और बजटीय प्रावधानों के बिना, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना और खरीद संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई अनधिकृत उपकरण खरीद की व्यापक जांच करेगी।
जांच समिति को आदेश जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समिति में मनोनीत अधिकारियों की तैनाती में किसी भी प्रकार का संशोधन उन्हें आदेश के अनुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने से वंचित नहीं करेगा।
आदेश में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि समिति में नामित अधिकारियों के किसी भी बाद के तबादले या पदस्थापन में परिवर्तन से उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े और अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे।
इस नई जांच से जवाबदेही तय होने और यह निर्धारित होने की उम्मीद है कि बुडगाम आर एंड बी डिवीजन में कथित खरीद अनियमितताओं के संबंध में कोई अनुशासनात्मक या आगे की प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।
--आईएएनएस
एसएचके/डीकेपी
