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आरजीएचएस में अनियमितताएं: चार दवा दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दो निलंबित

जयपुर, 2 जनवरी (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं का पता चलने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में पिछले सप्ताह चार दवा दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और दो अन्य को योजना से निलंबित कर दिया गया।
 
आरजीएचएस में अनियमितताएं: चार दवा दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दो निलंबित

जयपुर, 2 जनवरी (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं का पता चलने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में पिछले सप्ताह चार दवा दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और दो अन्य को योजना से निलंबित कर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, कुल छह दवा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। 14 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि संबंधित विभागों को पत्र जारी कर 19 आरजीएचएस कार्डधारकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और वसूली की मांग की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि राज्य सरकार आरजीएचएस जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है।

उन्होंने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज करना और योजना को और मजबूत बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप अपनाना शामिल है।

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि भीलवाड़ा स्थित हरिकृष्णा मेडिकल स्टोर और सांवरिया फार्मा स्टोर के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त औषधि नियंत्रक द्वारा दोनों दुकानों के दवा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आरोप है कि इन दुकानों ने दवाओं और इंजेक्शनों की बिक्री का झूठा दावा करके आरजीएचएस योजना के तहत धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त किया, जबकि उन्होंने कभी दवाएं खरीदी ही नहीं थीं। इस प्रकार उन्होंने लगभग 27 लाख रुपए की अवैध राशि प्राप्त की।

इसी तरह, नागौर जिले के रेन और जायल स्थित कॉन्फेड फार्मा स्टोर के खिलाफ भी आरजीएचएस के नुस्खों में हेरफेर करने और धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में बीकानेर स्थित कॉन्फेड फार्मा स्टोर संख्या 6 और हनुमानगढ़ स्थित स्टोर संख्या 5 को आरजीएचएस योजना से निलंबित कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/