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महिला के यौन शोषण के आरोप में हैदराबाद पुलिस का अधिकारी सस्पेंड

हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद के जुबली हिल्स के थाना प्रभारी को एक महिला के साथ कथित यौन शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है।
 

हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद के जुबली हिल्स के थाना प्रभारी को एक महिला के साथ कथित यौन शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने जुबली हिल्स थाने के थाना प्रभारी यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इसकी आधिकारिक घोषणा मंगलवार देर रात की गई।

संगारेड्डी जिले की 31 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी को पहले 'वैकेंसी रिजर्व' में भेजा गया। शुरुआती जांच में आरोप गंभीर पाए जाने पर पुलिस आयुक्त ने विभागीय जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया।

महिला ने पुलिस महानिदेशक सी.वी. आनंद से शिकायत की थी कि यू. श्रीनिवासुलु ने उसके साथ यौन शोषण किया, जबरन गर्भपात कराया और उसे धमकाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसके साथ मारपीट की।

महिला का आरोप है कि थाना प्रभारी उसके निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उससे दो करोड़ रुपये की मांग कर रहा था। महिला ने दावा किया कि उसने अलग-अलग मौकों पर उसे कई हजार रुपये भी दिए थे।

महिला का आरोप है कि यह मामला 2021 का है, जब वह एक पारिवारिक विवाद के सिलसिले में अमीनपुर थाने गई थीं। उस समय यू. श्रीनिवासुलु वहां इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। महिला का कहना है कि बाद में अधिकारी ने मामले के बहाने उससे संपर्क किया और धीरे-धीरे उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।

महिला का आरोप है कि बाद में यू. श्रीनिवासुलु ने उसे केपीएचबी स्थित अपने घर बुलाया। जब उसने जाने से इनकार किया, तो अधिकारी ने उसके घर आने की धमकी दी। महिला का दावा है कि इसके बाद अधिकारी ने उसके घर पर उसका यौन शोषण किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर अधिकारी उसे अस्पताल ले गया, जहां उसका गर्भपात कराया गया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि यू. श्रीनिवासुलु ने जुबली हिल्स थाने में थाना प्रभारी के पद पर तैनाती पाने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।

रेड्डी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि महिला ने उन्हें धमकाया और उनसे पैसे वसूले।

आरोपों की जांच के तहत पुलिस शिकायत करने वाली महिला और निलंबित अधिकारी, दोनों के बयान दर्ज कर सकती है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम