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जब्त सामान में निकोटीन की पुष्टि, गुजरात पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले पर दर्ज किया केस

अहमदाबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद में अवैध हुक्का बार संचालक के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस छापे के दौरान जब्त किए गए तंबाकू उत्पादों में फोरेंसिक जांच में निकोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इस संबंध में शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी।
 

अहमदाबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद में अवैध हुक्का बार संचालक के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस छापे के दौरान जब्त किए गए तंबाकू उत्पादों में फोरेंसिक जांच में निकोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इस संबंध में शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी।

दानिलिम्डा पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई 14 अप्रैल को स्वेज फार्म के पास, कसमखान कंपाउंड के जेडके एस्टेट-2 में एक परिसर पर की गई छापेमारी के बाद की गई, जहां एक अवैध हुक्का बार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, यह अभियान अहमदाबाद शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के तहत मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने और अवैध हुक्का बारों को बंद करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत किया गया था।

पुलिस इंस्पेक्टर सीटी देसाई की देखरेख में पुलिस सब-इंस्पेक्टर डीजे सोलंकी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा यह छापा मारा गया, जिसमें सहायक पुलिस कांस्टेबल योगेंद्रसिंह खुमानसिंह, पुलिस कांस्टेबल समीरसिंह प्रतापसिंह और पुलिस कांस्टेबल हर्ष रमेशकुमार भी शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि यह छापा सहायक पुलिस कांस्टेबल योगेंद्रसिंह खुमानसिंह द्वारा प्राप्त विशिष्ट सूचना पर आधारित था, जिन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान बाहर से ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था और व्यावसायिक लाभ के लिए हर्बल फ्लेवर के बजाय निकोटीन-आधारित फ्लेवर्ड तंबाकू वाले हुक्के परोस रहा था।

तलाशी के दौरान, पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान बहारुद्दीन (30) के रूप में हुई, जो जेडके एस्टेट-2, कसमखान कंपाउंड, दानिलिम्डा का निवासी है और मूल रूप से असम के होजाई जिले का रहने वाला है।

पुलिस ने 12,000 रुपए मूल्य के विभिन्न हुक्का फ्लेवर के 40 पैकेट और तीन बॉक्स, 20,000 रुपए मूल्य के 13 हुक्के, आठ चिलम, चांदी की पन्नी के आठ टुकड़े, आठ फिल्टर पाइप, पांच हुक्का पाइप, 25 हुक्का पाइप फिल्टर, 14,250 रुपए और गोदाम का बिजली बिल जब्त किया।

जब्त सामग्री का कुल मूल्‍य 46,250 रुपए आंका गया है। सामग्री को जांच के लिए 23 अप्रैल को मेघानीनगर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। बाद में प्रयोगशाला ने जब्त किए गए उत्पादों में निकोटीन की उपस्थिति की पुष्टि की।

फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद, पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) की धारा 7 और धारा 20 (2) के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी