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केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू सबूत से छेड़छाड़ मामले में दोषी करार, विधायक पद से अयोग्य घोषित

तिरुवनंतपुरम, 5 जनवरी (आईएएनएस)। केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू को सबूत में छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह फैसला नेडुमंगड़ न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया।
 
केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू सबूत से छेड़छाड़ मामले में दोषी करार, विधायक पद से अयोग्य घोषित

तिरुवनंतपुरम, 5 जनवरी (आईएएनएस)। केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू को सबूत में छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह फैसला नेडुमंगड़ न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया।

राजू, जो तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट से एलडीएफ विधायक थे, सुप्रीम कोर्ट के स्थापित फैसलों के अनुसार तुरंत अयोग्य हो गए हैं। इसके साथ ही 3 जनवरी 2026 से तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट रिक्त हो गई है।

कोर्ट ने राजू को तीन साल की सजा सुनाई, जिसमें साक्ष्य नष्ट करने और झूठे साक्ष्य बनाने का मामला भी शामिल है। उन्होंने अपराध साजिश के लिए छह महीने की जेल, साक्ष्य नष्ट करने के लिए तीन साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना तथा झूठे साक्ष्य तैयार करने के लिए तीन साल की जेल की सजा पाई। इसके अलावा, फॉर्जरी से संबंधित आरोप में उन्हें दो साल की सजा भी दी गई।

मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेरवेली को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 61.5 ग्राम मादक पदार्थ अपने अंडरवियर में छिपाकर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजू उस समय सेरवेली के वकील थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने बाद में इस सबूत को सही न मानते हुए सेरवेली को बरी कर दिया।

वर्षों बाद ऑस्ट्रेलियाई नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से मिली जानकारी के आधार पर जांच अधिकारी ने हाईकोर्ट में साक्ष्य में छेड़छाड़ की जांच के लिए याचिका दायर की, जिससे अंततः राजू की सजा हुई।

कोर्ट परिसर के बाहर तनावपूर्ण स्थिति रही, जहां बड़ी संख्या में लोग फैसले को सुनने के लिए जमा हुए। कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ समर्थकों ने राजू के बाहर निकलने पर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया।

--आईएएनएस

डीएससी