बंगाल चुनाव: बाइक राइडिंग और पिलियन सवारी पर सख्ती, ईसीआई के सख्त निर्देश
कोलकाता, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण (23 अप्रैल) से पहले स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मोटरसाइकिलों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं।
इस बार आयोग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य में बाइक राइडिंग पर विशेष निगरानी और नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को जारी अधिसूचना में आयोग ने मोटरसाइकिल रैलियों और बेवजह बाइक चलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान बाइक जुलूसों का इस्तेमाल दबदबा बनाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी असर पड़ता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आदेश के मुताबिक, संवेदनशील इलाकों में चुनाव से दो दिन पहले बाइक रैलियों और मोटरसाइकिल जुलूसों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं या पारिवारिक जरूरतों के लिए छूट दी गई है।
इतना ही नहीं, आयोग ने पिलियन राइडिंग (बाइक पर पीछे बैठने) पर भी सख्ती की है। अधिसूचना के अनुसार, चुनाव से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी बाइक पर पीछे बैठकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, इस मामले में भी स्कूल जाने वाले बच्चों, चिकित्सा जरूरतों या पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए छूट दी गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी को विशेष छूट की आवश्यकता है, तो संबंधित व्यक्ति को नजदीकी पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी। साथ ही, जिला प्रशासन और पुलिस को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। कोलकाता में दूसरे चरण में वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।
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