डीएमके विधायक मार्कंडेयन की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, मानहानि मामले में हुए हैं गिरफ्तार
तूतीकोरिन, 22 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित रूप से की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में गिरफ्तार डीएमके विधायक जी.वी. मार्कंडेयन की जमानत याचिका पर बुधवार को तूतीकोरिन की एक अदालत में सुनवाई होगी।
विधायक मार्कंडेयन को तूतीकोरिन जिला अपराध शाखा (डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच) ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उन पर कोविलपट्टी में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत बयान और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, विधायक को मंगलवार सुबह हिरासत में लेकर जिला पुलिस कार्यालय लाया गया, जहां जांच के तहत उनसे करीब 11 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई।
पूछताछ के बाद मार्कंडेयन को तूतीकोरिन की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए विधायक को पुलिस हिरासत में देने की मांग करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमति के समक्ष एक याचिका दायर की।
हालांकि, अदालत ने पुलिस हिरासत की मांग को खारिज कर दिया।
मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज करते हुए मार्कंडेयन को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद उन्हें पलायमकोट्टई केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। रिमांड आदेश के तुरंत बाद विधायक ने अदालत में जमानत याचिका दायर की।
अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई बुधवार के लिए निर्धारित कर दी। अदालत की ऑनलाइन कॉज लिस्ट के अनुसार, जमानत याचिका पर दिन के दौरान बहस होने की संभावना है।
यह मामला सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) सरकार और विपक्षी डीएमके के बीच जारी राजनीतिक टकराव के कारण राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए जमानत याचिका के नतीजे पर सभी की नजरें टिकी हैं।
विधायक की गिरफ्तारी के बाद डीएमके ने सरकार पर विपक्षी नेताओं को आपराधिक मामलों में फंसाकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं, सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
अदालत का जमानत याचिका पर आने वाला फैसला विधायक के लिए तत्काल कानूनी स्थिति तय करेगा, जबकि इस मामले में पुलिस की जांच आगे भी जारी रहेगी।
--आईएएनएस
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