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बंगाल हिंसा: अदालत ने सीआईडी ​​को अभिषेक बनर्जी का 'वॉयस सैंपल' लेने की अनुमति दी

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने मंगलवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे दी। उन पर हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है।
 
बंगाल हिंसा: अदालत ने सीआईडी ​​को अभिषेक बनर्जी का 'वॉयस सैंपल' लेने की अनुमति दी

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने मंगलवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे दी। उन पर हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है।

चुनाव पूर्व रैली में बनर्जी के कथित बयानों के वीडियो फुटेज के आधार पर सीआईडी ​​ने वॉयस सैंपल लेने की अनुमति के लिए बिधाननगर अदालत में याचिका दायर की।

मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी और 30 जून को सैंपल लेने की तारीख तय की। यह प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में संचालित की जाएगी।

इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में बनर्जी से दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी ​​मुख्यालय में साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई थी।

पिछले महीने, उनके खिलाफ बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में 11 जून को यह मामला सीआईडी ​​को सौंप दिया गया था।

विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित नियुक्तियों से संबंधित एक प्रस्ताव पर तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगति से जुड़े एक अन्य मामले में भी बनर्जी सीआईडी ​​की जांच के दायरे में हैं।

इस मामले में उनसे पहले ही दो बार पूछताछ की जा चुकी है।

इससे पहले, अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। डायमंड हार्बर के सांसद ने न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया। इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है।

अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट के नेता ने इस संबंध में सात दिन की अनुमति मांगी है।

जानकारी मिली है कि फिलहाल अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा में कोई बाधा नहीं है। हालांकि, उनका नाम कई लंबित मामलों में शामिल है। अदालत ने उन्हें इन मामलों की जांच में सहयोग करने को कहा है। इसी स्थिति में अभिषेक ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा हेतु अदालत से अनुमति मांगी है।

अक्टूबर 2016 में, अभिषेक बनर्जी मुर्शिदाबाद जिले में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में उनकी आंख में गंभीर चोटें आईं। उन्होंने पहले देश के कई अस्पतालों में इलाज कराया और बाद में विदेश में भी उपचार करवाया।

--आईएएनएस

एमएस/