Aapka Rajasthan

दिल्ली पुलिस ने अगवा नाबालिग लड़की को बचाया, पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के गोकलपुरी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (पॉक्सो) कानून के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को बचाया।
 

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के गोकलपुरी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (पॉक्सो) कानून के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को बचाया।

पुलिस के अनुसार, 23 जून को पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसकी 17 साल की बेटी 20 जून से लापता है और परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया है।

इसके बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गोकलपुरी एसएचओ इंस्पेक्टर उमेद सिंह की अगुवाई में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी की, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का विश्लेषण किया और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई।

तकनीकी इनपुट और जुटाई गई जानकारी के आधार पर, टीम ने पीड़िता का पता लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उत्तम नगर इलाके के रहने वाले 22 वर्षीय करण के तौर पर हुई है।

पुलिसकर्मियों ने अगवा की गई नाबालिग लड़की को सुरक्षित बचा लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद किया गया।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 64(1) और 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 भी जोड़ी गईं।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पहले कभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इसी तरह के एक मामले में दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक लापता नाबालिग लड़की का पता लगाकर उसे बरामद किया और उसके परिवार से मिलाया।

पुलिस के अनुसार, बरामद लड़की दिल्ली की रहने वाली है। उसके लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जून में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई, लगातार फॉलोअप और समर्पित प्रयासों से ही यह बरामदगी संभव हो सकी। नाबालिग लड़की के सुरक्षित मिल जाने के बाद, उसे आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए अलीपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को सौंप दिया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम