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यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने कांग्रेस विधायक ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार किया

तिरुवनंतपुरम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। तिरुवनंतपुरम जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज दूसरे यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। वहीं, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को विस्तृत सुनवाई तय की है।
 
यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने कांग्रेस विधायक ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार किया

तिरुवनंतपुरम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। तिरुवनंतपुरम जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज दूसरे यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। वहीं, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को विस्तृत सुनवाई तय की है।

विधायक ने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है। यह आगामी स्‍थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए की गई है।

उनके वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में शिकायतकर्ता की पहचान या कथित घटना की जगह के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। जिस ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई थी, उसमें भी आवश्‍यक विवरण का अभाव था।

बचाव पक्ष ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक महत्‍व रखता है और उसने कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक सभी पहलुओं की जांच नहीं हो जाती, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत "घटनाओं के किसी भी विवरण के बिना" और ऐसे समय में दर्ज की गई थी जब राजनीतिक माहौल गर्म था।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया।

उन्‍होंने बताया कि यह ममकूटाथिल की अपनी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने सीधे डीजीपी को शिकायत भेजी थी।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कोर्ट को शिकायतकर्ता के बयान और पुलिस रिपोर्ट की जांच किए बिना सुरक्षात्‍मक आदेश नहीं देना चाहिए।

कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अंतिम फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई करेगा।

यह घटनाक्रम केरल हाई कोर्ट द्वारा ममकूटाथिल को पहले यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसके बाद उन्होंने दूसरे मामले में भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी।

पहला मामला, जिसमें शादी के वादे की आड़ में यौन शोषण का आरोप है, 15 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने विशेष जांच दल और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

वहीं, दूसरी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममकूटाथिल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को एक होम स्टे में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने डर के कारण पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था।

संयोगवश, ममकूटाथिल पिछले 10 दिनों से फरार है और यहां की अदालत ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तारी से छूट नहीं दी है, इसलिए उनके गिरफ्तारी से बचने की संभावना बनी हुई है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी