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कोयंबटूर गैंग रेप केस में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

कोयंबटूर, 7 मार्च (आईएएनएस)। कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नवंबर 2025 में 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंग रेप के मामले में अदालत ने शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
 
कोयंबटूर गैंग रेप केस में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

कोयंबटूर, 7 मार्च (आईएएनएस)। कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नवंबर 2025 में 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंग रेप के मामले में अदालत ने शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

महिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई नियमों के तहत दोषी पाया।

दोषियों की पहचान टी करुप्पासामी उर्फ सतीश (30), उनके भाई टी कालीस्वरन उर्फ कार्तिक (21) और उनके दूर के रिश्तेदार एम गुना उर्फ थवासी (20) के रूप में हुई। कोर्ट ने तीनों को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 70(1) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस नियम में कम से कम 20 साल की सख्त सजा का प्रावधान है, जिसे दोषी की बची हुई जिंदगी तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस आरोप के अलावा, कोर्ट ने तीनों को बीएनएस के सात अलग-अलग सेक्शन के तहत भी दोषी ठहराया, जो हमला, क्रिमिनल धमकी और दूसरे जुड़े हुए अपराधों से जुड़े हैं।

आरोपियों को शनिवार दोपहर करीब 1.30 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जज ने उन्हें दोषी करार दिया और सजा सुनाई। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना 2 और 3 नवंबर, 2025 की दरमियानी रात को हुई थी।

20 साल की कॉलेज स्टूडेंट, जो सर्वाइवर है, अपने 25 साल के बॉयफ्रेंड के साथ कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वृंदावन नगर और एसआईएचएस कॉलोनी को जोड़ने वाली मिट्टी की सड़क के किनारे एक खुली जगह पर कार में बैठी थी। चार्जशीट में कहा गया है कि तीनों आरोपी कपल के पास गए, लड़के पर हमला किया और फिर महिला को जबरदस्ती पास के एक सुनसान इलाके में खींच ले गए। इसके बाद उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया और मौके से भाग गए। घटना के बाद, पीड़िता के बॉयफ्रेंड ने पीलामेडु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कुछ समय बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले से इलाके में बहुत गुस्सा फैल गया और जल्द न्याय की जोरदार मांग उठी। मामले की जांच इंस्पेक्टर एस लता ने की, जिसमें पीलामेडु पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर आर अर्जुनकुमार ने मदद की। मामले में राज्य की तरफ से पेश हुईं पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बी जिशा ने कहा कि कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 7 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि उसके बॉयफ्रेंड, जिस पर हमले के दौरान हमला हुआ था और जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, उसे 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएसके