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18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना चुनाव आयोग का लक्ष्य: ज्ञानेश कुमार

अहमदाबाद, 11 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हर नागरिक पंजीकृत मतदाता बने और अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करे।
 

अहमदाबाद, 11 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हर नागरिक पंजीकृत मतदाता बने और अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को गुजरात विश्वविद्यालय परिसर के अटल कलाम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दो दिवसीय गुजरात दौरे का हिस्सा था। दौरे का मुख्य विषय 'रोल से पोल तक पारदर्शिता' है।

उन्होंने कार्यक्रम के बाद समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों के साथ में काफी अच्छा संवाद रहा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, "चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हमारे परिवार के युवा हों, चाहे हमारे परिवार के बुजुर्ग हों, चाहे हमारे परिवार की कोई महिला हों, या कोई पुरुष हो, चाहे हमारे परिवार के वो दिव्यांग जन हों या एलजीबीटी, सभी को इस अभियान में जुड़ना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के लगभग 11 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों के 15 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स जुड़े हुए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के नागरिकों, खासकर युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो 'ईसीआई नेट' ऐप जरूर डाउनलोड करें। उस पर लोग अपना वोटर आईडी नंबर डालकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उन्हें संबंधित कोई भी परेशानी होने पर ऐप में 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' बटन दबाने के बाद हमारे बीएलओ उनसे संपर्क करेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे।

ज्ञानेश कुमार ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि भारत का कोई भी नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो।

--आईएएनएस

डीसीएच/