कोलकाता : आय से अधिक संपत्ति मामले में अदिति मुंशी को हाईकोर्ट से राहत, पति की याचिका खारिज
कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी को एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है।
हालांकि, जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने उनके पति देवराज चक्रबर्ती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने बुधवार को दोनों को जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि दोनों के पास चार महीने की एक बच्ची है, जिसे ध्यान में रखते हुए मां को अंतरिम राहत दी गई है।
पीठ ने दोनों पर विदेश यात्रा करने पर अस्थायी रोक लगा दी है और बिना हाईकोर्ट की अनुमति के विदेश यात्रा न करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों को अपने पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम अवधि में न तो मुंशी और न ही उनके पति किसी भी गवाह से संपर्क या उसे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
इसके अलावा, मुंशी को बागुईआटी थाना क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं होगी, जहां यह मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, इस आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप है कि दोनों ने लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को गुप्त रूप से या रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर स्थानांतरित किया।
आरोप है कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति कम दिखाने के लिए यह किया गया। दोनों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वसूली, सिंडिकेट चलाने और जमीन कब्जाने जैसे कामों से बड़ी संपत्ति बनाई।
अधिकारियों के अनुसार, यह गतिविधियां राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हुईं, जिसका प्रतिनिधित्व अदिति मुंशी ने 2021 से 2026 तक किया था।
हालांकि, हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
--आईएएनएस
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