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टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का त्वरित सुनवाई से इनकार

कोलकाता, 29 जून (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग को दूसरी बार खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।
 

कोलकाता, 29 जून (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग को दूसरी बार खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

गौरतलब है कि 23 जून को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की एकल पीठ में आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने संबंधी याचिका दायर की थी।

विदेश में सात दिनों की यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका के साथ-साथ मामले की त्वरित सुनवाई के लिए भी अपील की गई थी।

हालांकि, 24 जून को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि त्वरित सुनवाई देने का कोई कारण नहीं है और यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी।

सोमवार को अभिषेक के वकील ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष पुनः याचिका दायर की। हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने याचिका को फिर से खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि मामले की सुनवाई निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होगी।

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक अन्य एकल पीठ के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने हस्ताक्षर मिलान मामले में चल रही ​​जांच के सिलसिले में अभिषेक से दो बार पूछताछ की। इस मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी पदों पर नियुक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ ने अभिषेक को इस मामले में गिरफ्तारी सहित पुलिस की जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाईं गईं, जिनमें से एक शर्त अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उनकी विदेश यात्रा पर रोक थी।

उस प्रतिबंध के बीच अभिषेक बनर्जी ने इलाज के उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति और मामले की त्वरित सुनवाई के लिए एकल पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की।

अक्टूबर 2016 में अभिषेक बनर्जी मुर्शिदाबाद जिले में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में उनकी आंख में गंभीर चोटें आईं। उन्होंने पहले देश के कई अस्पतालों में इलाज कराया और बाद में विदेश में भी उपचार कराया था।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम