राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग विवाद: आठ विधायकों की अयोग्यता याचिका खारिज होने पर बीजद पहुंची ओडिशा हाईकोर्ट
भुवनेश्वर, 11 सितंबर (आईएएनएस)। इस साल 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस-वोटिंग को लेकर विवाद और बढ़ गया है। विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने विधानसभा स्पीकर सुरमा पाढ़ी के उस फैसले के खिलाफ ओडिशा हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें पार्टी के आठ विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
ओडिशा विधानसभा में बीजद की सीनियर नेता और पार्टी की चीफ व्हिप प्रमिला मलिक ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि उन्होंने गुरुवार को स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। मलिक ने आरोप लगाया कि विधानसभा स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने विपक्षी दलों का पक्ष सुने बिना एकतरफा फैसला लिया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "स्पीकर ने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना एकतरफा फैसला लिया। हमने, यानी बीजद ने, स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि बीजद ने पहले स्पीकर से आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।
पार्टी ने अब हाई कोर्ट से विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है, जिसमें उनके पार्टी विरोधी व्यवहार और पार्टी के सामूहिक फैसले को न मानने का हवाला दिया गया है।
विपक्षी दलों बीजद और कांग्रेस ने पहले स्पीकर सुरमा पाढ़ी के पास अलग-अलग याचिकाएं दायर करके 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इन पर 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग करने और अपनी-अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप था। इन 11 विधायकों में से आठ बीजद के और तीन कांग्रेस के थे।
जून में स्पीकर पाढ़ी ने दस्तावेजों में कमियों और पर्याप्त सत्यापन व सहायक सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
याचिकाओं को 'अस्पष्ट', 'धुंधली' और 'बिना सबूत वाली' बताते हुए पाढ़ी ने कहा कि आवेदनों को इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनमें 'ओडिशा विधानसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम' के नियम 6 के उप-नियम 6 और 7 के तहत जरूरी पर्याप्त तथ्य पेश नहीं किए गए थे।
--आईएएनएस
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