पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए राहत भुगतान शुरू किया
कोलकाता, 4 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) राहत का भुगतान शुरू कर दिया है। यह सुविधा ऐसे कर्मचारियों के निधन की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों या नामित व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी।
राज्य सचिवालय नवान्न से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, डीए राहत का यह भुगतान वर्ष 2008 से 2015 की अवधि से संबंधित है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी राज्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का निधन हो चुका है, तो उनके द्वारा नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी डीए राहत राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
एक राज्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में यह देखा गया कि डीए बकाया राशि जारी होने तक संबंधित कर्मचारी या पेंशनभोगी का निधन हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में भुगतान प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए नामित व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अधिकारी के अनुसार, यदि डीए राहत बकाया के मामले में संबंधित विभाग के पास नामित व्यक्ति का विवरण दर्ज है, तो भुगतान सीधे उसी व्यक्ति को किया जाएगा। यदि वर्तमान पारिवारिक पेंशनधारक और नामित व्यक्ति एक ही हैं, तो राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि नामित व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें भुगतान किया जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान डीए बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय तक कानूनी विवाद चला था।
पिछले महीने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई राज्य सरकार के गठन के बाद इस दिशा में सकारात्मक पहल शुरू की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और नामित व्यक्तियों को डीए राहत का भुगतान इसी क्रम की पहली महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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