छत्तीसगढ़: भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एसीबी का नोटिस
रायपुर, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू)-एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर ने छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है। उन्हें 5 अक्टूबर को रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंद्र यादव लगातार दूसरी बार कांग्रेस विधायक हैं। नोटिस के अनुसार, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा-एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर ने देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के तहत धारा 7ए और 12 लगाई गई हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) भी लगाई गई हैं।
ये धाराएं भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और इससे जुड़े अन्य अपराधों से संबंधित हैं।
वर्ष 2024 में दर्ज इस मामले की जांच के बीच एसीबी की ओर से विधायक को विशेष अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया जाना मामले में आगे की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
लगातार दो बार विधायक चुने गए देवेंद्र यादव को नोटिस मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भिलाई नगर औद्योगिक महत्व और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। यह विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
देवेंद्र यादव ने पहली बार भिलाई नगर सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडेय को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। इसके साथ ही भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में उनकी पहचान और मजबूत हुई।
पिछले कुछ वर्षों में देवेंद्र यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं, जिसके कारण उनका राजनीतिक जीवन लगातार चर्चा और जांच के दायरे में रहा है।
अब 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। रायपुर की विशेष अदालत में मामले को लेकर आगे की कार्रवाई और देवेंद्र यादव का पक्ष सामने आने की संभावना है।
--आईएएनएस
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