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केरल: कन्नूर बम हमले में 10 माकपा कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

कन्नूर, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल के कन्नूर में थलिपरम्बा अदालत ने एक अहम फैसले में तिमिरी बम हमले मामले में 10 माकपा कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है।
 
केरल: कन्नूर बम हमले में 10 माकपा कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

कन्नूर, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल के कन्नूर में थलिपरम्बा अदालत ने एक अहम फैसले में तिमिरी बम हमले मामले में 10 माकपा कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है।

यह निर्णय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एन. प्रसांत ने सुनाया। मामला 27 नवंबर 2011 का है, जब अलकोडे के पास तिमिरी इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर बम फेंके गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह हमला पूर्वनियोजित था और कन्नूर में लंबे समय से चल रही राजनीतिक प्रतिशोध की हिंसा का हिस्सा था।

सजा पाने वालों में दूसरे आरोपी टी.वी. बीनू उर्फ “उडुम्ब बीनू” भी शामिल हैं। सभी 10 दोषियों को 25 साल की सजा दी गई है, हालांकि इनमें से 9 दोषियों को सजा साथ-साथ काटने की अनुमति दी गई है, जिससे उनकी प्रभावी सजा 10 साल रह जाएगी।

दोषियों में माकपा के पंचायत सदस्य पी.वी. बाबूराज भी शामिल हैं, जिनकी सजा के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अन्य दोषियों में एम.के. प्रदीप कुमार, पी.पी. सत्यन, ई.वी. विनोद कुमार, पलेरी विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन और शिवप्रकाश शामिल हैं।

गौरतलब है कि कन्नूर लंबे समय से माकपा और भाजपा/आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक टकराव का केंद्र रहा है। वैचारिक मतभेद, जमीनी पकड़ और स्थानीय सत्ता संघर्ष अक्सर हिंसक झड़पों में बदलते रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है।

अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का दोष संदेह से परे साबित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और कानून का शासन सर्वोपरि रहेगा।

--आईएएनएस

डीएससी