हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 एक फरवरी से लागू होगा, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 एक फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। यह बिल दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है।
इस एक्ट के तहत गुटखा, पान मासला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकस टैक्स लगाया जाएगा। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।
नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसमें पैकिंग मशीनों की सहायता से निर्मित और पाउच में पैक किए गए चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर मशीन की क्षमता और खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
आगे कहा गया कि पैकिंग मशीनों की संख्या और क्षमता के आधार पर मासिक देय शुल्क का भुगतान हर महीने की 6 तारीख को करना होगा।
सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों का पुनर्गठन करते हुए, अनुसूची VII (28 प्रतिशत) से कुछ वस्तुओं को अनुसूची II (18 प्रतिशत) और अनुसूची III (40 प्रतिशत) में स्थानांतरित किया गया है। अनुसूची VII (28 प्रतिशत स्लैब) को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू, गुटखा) के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के आधार पर जीएसटी मूल्य निर्धारित किया जाएगा।
मंत्रालय के मुताबिक, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 लागू होने के साथ ही तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नया टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस भी समाप्त हो जाएगा।
नई प्रणाली से तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स में इजाफा हो सकता है।
--आईएएनएस
एबीएस/
