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घने कोहरे के चलते यातायात पुलिस ने जारी की विशेष निर्देशिका, एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर घटाई गई रफ्तार

नोएडा, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही गौतमबुद्ध नगर में कोहरे और धुंध का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कई गुना बढ़ गई है।
 
घने कोहरे के चलते यातायात पुलिस ने जारी की विशेष निर्देशिका, एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर घटाई गई रफ्तार

नोएडा, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही गौतमबुद्ध नगर में कोहरे और धुंध का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कई गुना बढ़ गई है।

इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने जनहित और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से एक विशेष यातायात निर्देशिका जारी की है। यह निर्देशिका 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। यातायात विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा (स्पीड लिमिट) कम कर दी गई है।

जारी दिशा-निर्देशों में यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और नोएडा एलिवेटेड रोड को विशेष रूप से शामिल किया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर हल्के मोटरयान (कार, जीप आदि) के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि भारी मोटरयान (बस, ट्रक आदि) के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

वहीं, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर भी यातायात पुलिस ने सख्ती बरतते हुए गति सीमा तय की है। इस मार्ग पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा शहर के भीतर अत्यंत व्यस्त माने जाने वाले नोएडा एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट लागू की गई है। यहां हल्के मोटरयानों के लिए अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि भारी मोटरयानों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

यातायात पुलिस द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन चालक यातायात सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित और कम की गई अधिकतम गति सीमा का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोहरे और धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग की यह पहल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस