‘गांजा’ बयान मामले में अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने की दी छूट
प्रयागराज, 2 मई (आईएएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को “गांजा” संबंधी बयान के मामले में बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का अवसर जरूर दिया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल कर सकता है और साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए भी वहां उचित अर्जी दे सकता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट याची के आवेदन पर नियमानुसार विचार करते हुए निर्णय ले। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की छूट प्रदान की है। इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय मिल सके।
गौरतलब है कि सितंबर 2024 में गाजीपुर कोतवाली में अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर गांजा से जुड़े एक बयान के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और समन आदेश भी जारी किया गया था।
अफजाल अंसारी ने ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट से उन्हें सीधी राहत नहीं मिली, लेकिन अदालत ने उन्हें निचली अदालत में अपनी दलीलें पेश करने का मौका देते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए रास्ता खुला रखा है।
--आईएएनएस
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