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फंड गबन मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, पूर्व डाक अधिकारी को तीन साल की कैद

गाजियाबाद, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक पुराने मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फंड के गबन के मामले में आगरा के पूर्व सब पोस्ट मास्टर वेद प्रकाश पांडे को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
 

गाजियाबाद, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक पुराने मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फंड के गबन के मामले में आगरा के पूर्व सब पोस्ट मास्टर वेद प्रकाश पांडे को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीबीआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित पोस्ट ऑफिस बेग मुजफ्फर खान से जुड़ा है। आरोपी वेद प्रकाश पांडे उस समय वहां सब पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात थे।

सीबीआई ने इस मामले को 17 दिसंबर 2008 को दर्ज किया था। आरोप था कि पोस्ट ऑफिस बी.एम. खान, आगरा में 51 जमाकर्ताओं ने अपने एमआईएस और टीडीएस खाते खुलवाए थे। जमाकर्ताओं ने अपनी शुरुआती जमा राशि तत्कालीन सब पोस्ट मास्टर वेद प्रकाश पांडे को सौंपी थी।

आरोपी ने जमाकर्ताओं को खाता नंबर वाली नई पासबुक जारी कर दीं। इन पासबुकों में जमा की गई शुरुआती रकम की एंट्री मौजूद थी और उस पर वेद प्रकाश पांडे के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन जांच में सामने आया कि आरोपी ने यह रकम केवल पासबुक और लेजर में ही दिखाई।

आरोपी ने लेनदेन की सूची और दैनिक खाता सारांश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में इस जमा का कोई जिक्र नहीं किया, जिसके जरिए हर दिन के क्रेडिट और डेबिट का विवरण हेड ऑफिस को भेजा जाता है और उसका मिलान किया जाता है।

इस हेराफेरी के जरिए आरोपी ने कुल 15 लाख 27 हजार रुपए का गबन किया। इससे डाक विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अनुचित लाभ मिला।

मामले की जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 30 सितंबर 2009 को आरोपी वेद प्रकाश पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबे ट्रायल के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी