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मध्य प्रदेश में ईडी ने परिवहन अधिकारी की 3.38 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

भोपाल, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भोपाल इकाई ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में तैनात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और उनकी पत्नी सीनियर क्लर्क रेखा पॉल की करीब 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई।
 
मध्य प्रदेश में ईडी ने परिवहन अधिकारी की 3.38 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

भोपाल, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भोपाल इकाई ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में तैनात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और उनकी पत्नी सीनियर क्लर्क रेखा पॉल की करीब 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई।

ईडी ने यह जांच भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में संतोष पॉल और रेखा पॉल पर भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था। जांच में सामने आया कि इन दोनों सरकारी कर्मचारियों ने जांच की अवधि में अपनी वैध कमाई से काफी ज्यादा चल और अचल संपत्तियां खरीदीं।

ईडी को मिली जानकारी के अनुसार, संतोष पॉल और रेखा पॉल की सत्यापित वैध आय सिर्फ 73.26 लाख रुपये थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने करीब 4.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां हासिल कीं और खर्च किए। इससे लगभग 4.06 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का पता चला। जांच आगे बढ़ी तो उनके बैंक खातों में लोन की किस्त चुकाने से ठीक पहले बार-बार और व्यवस्थित तरीके से नकदी जमा करने के सबूत मिले। इससे लगता है कि बिना हिसाब की नकदी को बैंकिंग व्यवस्था में डाला गया और उसे वैध दिखाया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय घर, प्लॉट, कृषि जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं। ईडी ने इन्हें अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई मानते हुए अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया।

ईडी के मातबिक, यह कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देती है। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। इस मामले से जुड़े लोग अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/डीएससी