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दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल ने अवैध लाभ लिया, इसका कोई सबूत नहीं, वकीलों ने कोर्ट में रखा पक्ष

नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई शनिवार को स्थगित हो गई। विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।
 
दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल ने अवैध लाभ लिया, इसका कोई सबूत नहीं, वकीलों ने कोर्ट में रखा पक्ष

नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई शनिवार को स्थगित हो गई। विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।

आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वकीलों ने दावा किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह कभी साबित नहीं किया कि केजरीवाल ने किसी साउथ लॉबी से पैसे लेने की मांग की थी या कोई अवैध लाभ लिया था।

केजरीवाल के वकीलों का कहना था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई और शराब नीति को पारदर्शी बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कोई नया या ठोस सबूत नहीं है। यह महज पिछली चार्जशीट की कट एंड पेस्ट कॉपी है, जिसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया। इस आधार पर उन्होंने मांग की कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए।

इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट अब इस पर फैसला सुना सकता है। हालांकि केजरीवाल के मामले में सुनवाई अभी लंबित है और अगली तारीख पर आगे की कार्यवाही होगी।

दिल्ली शराब नीति घोटाले का यह मामला साल 2022 से चल रहा है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ही एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं और कई लोग पहले ही जेल में हैं। केजरीवाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और नियमित रूप से कोर्ट में पेश हो रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी