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दिल्ली में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया।
 
दिल्ली में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि अब 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिल्ली सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाना है।

कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार अब सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) आधारित व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक राशन का लाभ पहुंचाएगी। इसके तहत डिजिटल करेंसी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

सरकार के अनुसार, लाभार्थी इस डिजिटल राशि का उपयोग केवल राशन खरीदने के लिए कर सकेंगे। इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। साथ ही राशन की कालाबाजारी, फर्जी लाभार्थियों और कोटेदारों की मनमानी पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद लाखों नए परिवार इस योजना के पात्र बन जाएंगे। खासतौर पर निम्न-मध्यम वर्ग और वे परिवार, जिनकी आय सीमित है लेकिन वे पहले की शर्तों के कारण योजना से बाहर थे, अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक आधारित नई व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। डिजिटल भुगतान व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सहायता सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

सरकार का मानना है कि पहले तय आय सीमा काफी कम थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी