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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। शरजील इमाम की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।
 

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। शरजील इमाम की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।

शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

शरजील इमाम के वकील ने बताया कि जमानत के लिए उनकी दलीलें मुख्य रूप से दो आधारों पर आधारित हैं। पहला आधार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें जमानत के सिद्धांतों और लंबे समय तक चल रही हिरासत के मामलों में राहत देने के प्रावधानों पर चर्चा की गई थी। वकील का कहना है कि इस मामले में भी उन्हीं सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों के मामलों में सुनवाई में देरी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। वकील के अनुसार, इसी आधार पर सह-आरोपी तस्लीम अहमद को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और शरजील इमाम के मामले में भी समान सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए।

वकील ने दूसरा आधार मुकदमे की धीमी रफ्तार को बताया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में निर्देश दिया था कि एक साल के भीतर या तो ट्रायल पूरा किया जाए या फिर संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज की जाए लेकिन अभी तक मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम